डीमैट अनुरोध और प्रमाणपत्र डीपी द्वारा कंपनी या उसके पंजीयक को अग्रेषित किए जाते है जो उचित सत्यापन के बाद विभौतिकीकरण की पुष्टि करेंगे और डीमैट प्रकार में आवेदित शेयर क्रेडिट हो जाएंगे।
12.
विभौतिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी या उसके पंजीयकों द्वारा निवेशक के भौतिक प्रमाणपत्र वापस ले लिए जाते है और प्रतिभूतियों की समान संख्या निवेशक के डीमैट खाते में इलैक्ट्रॉनिक रूप में क्रेडिट कर दी जाती है।
13.
प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण के लिए सर्वप्रथम निवेशक को एक जमाकर्ता साझेदार (डीपी) के साथ खाता खोलना पड़ता है और फिर संगत प्रमाण-पत्रों के साथ विनिर्दिष्ट प्रपत्र मे प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना पड़ता है।
14.
प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण के लिए सर्वप्रथम निवेशक को एक जमाकर्ता साझेदार (डीपी) के साथ खाता खोलना पड़ता है और फिर संगत प्रमाण-पत्रों के साथ विनिर्दिष्ट प्रपत्र मे प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना पड़ता है।
15.
यह निक्षेपागार द्वारा नियुक्त किया गया मध्यस्थ है जिसके पास निवेशक अपनी आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण / पुन: भौतिकीकरण के लिए डीमैट खाता खोलता है और जहां उसकी प्रतिभूतियों के खाते का रख-रखाव बैंक खाते की भांति किया जाता है।