| 11. | विवरण-पत्र संशोधित करने और संशोधन अधिसूचना जारी करने के लिए
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| 12. | आपके बच्चे की सेन के विवरण-पत्र के भाग 2 में विवरण;
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| 13. | बोर्ड को 5 हफ्तों के भीतर विवरण-पत्र अवश्य बना लेना चाहिए
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| 14. | बोर्ड फैसला करता है कि आगे आपके बच्चे के विवरण-पत्र का रखरखाव नहीं करेगा;
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| 15. | यह तथ्य कि विवरण-पत्र के भाग 4 में किसी स्कूल का उल्लेख नहीं किया गया।
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| 16. | रेज्यूमे आपकी योग्यता और आपसे जुड़ी तमाम बातों का एक बेहद संक्षिप्त विवरण-पत्र होता है।
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| 17. | आपके बच्चे के पुनः मूल्यांकन के बाद, बोर्ड विवरण-पत्र में संशोधन न करने का फैसला करता है।
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| 18. | कम्पनी अपने विवरण-पत्र या ‘प्रास्पेक्टस ' के जरिये निवेशकों को अपने शेयर खरीदने के लिये आमंत्रित करती है।
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| 19. | औपचारिक मूल्यांकन करने के बाद आपके बच्चे की सेन का विवरण-पत्र जारी न करने का फैसला करता है।
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| 20. | सभी जानकारी मिलने के बाद, बोर्ड को अवश्य तय करना होता है कि विवरण-पत्र बनाया जाए या नहीं।
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