भारत में भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 संविदाओं का शासी कानून है जिसमें संविदाओं के निर्माण, निष् पादन और प्रवर्तनीयता से जुड़े सामान् य सिद्धांत तथा विशेष प्रकार की संविदाओं जैसे क्षतिपूर्ति और गारंटी ; अमानत और गिरवी रखना और एजेंसी से संबंधित नियम निर्धारित किए गए हैं।