स्थानिक नागरिकों को और अविभाजित हिंदू परिवारों को विदेशी शुद्ध धन पर तथा अनिवासी विदेशियों को देशीय शुद्ध धन पर 50% रियायत की व्यवस्था अधिनियम में है।
12.
कोई इस ढंग की करसंधि वा समझौते की व्यवस्था नहीं है जिससे अंतरराष्ट्रीय दोहरा कराधान रोका जा सके अथवा करदाता को कुछ उन्मुक्ति दी जा सके और न ही अदा किए गए विदेशी शुद्ध धन सम्बंधी कर के लिए आकलन की ही कोई व्यवस्था है जैसी आयकर अधिनियम की धारा 91 में है।
13.
दान करने से आपके कमाए हुए पैसे की शुद्धि होती है | आप जितना कमाएँ, उसमे से कम से कम ३-४ प्रतिशत दान में देना चाहिए | अगर हम जो भी कमाएँ, वह सारा अपने ही ऊपर खर्च करें तो उसे शुद्ध धन या अच्छा धन नहीं माना जाता | दान देने से धन शुद्ध होता है और फिर शेष बचे हुए धन का आप आनंद उठा सकते हैं | नहीं तो, पैसा सिर्फ अस्पतालों में या इधर उधर जाता है |