संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, अस्थायी निलंबन करने, कम करने, परिवर्तित करने की निम्नलिखित मामलों में शक्ति प्राप्त है-(क) सेना न्यायालय द्वारा दिए दंड को, (ख) संघ की कार्यपालिका शक्ति के विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध में, (ग) उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड दिया गया हो।
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3. खास तौर पर संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 3 में कहा गया है-” ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रतिवर्ष या जब राष्ट्रपति अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और * संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा।