प्रभारी शहर कोतवाल सभाजीत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आंदोलित छात्रों द्वारा पीएसी वाहन फूंके जाने और क्षेत्राधिकारी के वाहन में तोड़फोड करने के मामले में राजकीय संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत 300 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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पुलिस पर हमले के मामले में चौकी इंचार्ज की ओर से 19 नामजद तथा 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 147, 149, 427, 353, 332, 504, 506, 336, 307 के साथ ही 3/ 4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और 7 क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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संपत्ति क्षति-अपने घर और अपने सामान घर के भीतर आग, तूफान, जय हो, बाढ़, बिजली, चोरी, बर्बरता, आतंकवादी हमले की तरह परिस्थितियों के कारण निहित नुकसान के किसी भी प्रकार के साथ कवरेज के सौदों की इस प्रकार, आदि के विश्लेषण के खिलाफ मुकदमा बनाओ अपने अच्छी तरह से आदेश में सभी स्थितियों और सभी आइटम जो कवर किया जाएगा या नहीं सीखना नीति.