प्रतिकर की उपरोक्त धनराशि मय ब्याज को अदा करने के लिए प्रतिपक्षी वाहन स्वामी एवं विमोक्ता बीमा कम्पनी संयुक्ततः तथा पृथकतः उत्तरदायी होंगे, परन्तु अदायगी का प्राथमिक उत्तरदायित्व विमोक्ता बीमा कम्पनी का ही होगा।
12.
आदेश याचिका अंशतः प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक रूप से अंकन 3, 06,400/-रूपये प्रतिकर तथा इस पर दिनांक 6.12.04 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 वार्षिक ब्याज के साथ स्वीकार की जाती है।
13.
आदेश याचिका अंशतः प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक रूप से अंकन रूपये 3, 000/-प्रतिकर तथा इस पर याचिका की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 वार्षिक ब्याज के साथ स्वीकार की जाती है।
14.
दुर्घटना की तिथि पर प्रश्नगत वाहन के विपक्षी बीमा कम्पनी से बीमित न होनें के कारण प्रतिकर व ब्याज की अदायगी का दायित्व वाहन स्वामी / विपक्षीगण सं.-1 व 2 श्रीमती राजकली शुक्ला व संगमलाल शुक्ला पर संयुक्ततः व पृथक्कतः होगा।
15.
इस प्रकार प्रतिकर की उपरोक्त धनराशि मय ब्याज को अदा करने के लिए विपक्षी वाहन स्वामी एवं विमोक्ता बीमा कम्पनी संयुक्ततः तथा पृथकतः उत्तरदायी पाये जाते हैं, परन्तु प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज को अदा करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व विमोक्ता बीमा कम्पनी का होगा।
16.
आदेश याचिका अंशतः प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक रूप से अंकन 2, 23,000/-रूपये प्रतिकर तथा इस पर विपक्षी न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को पक्षकार बनाये जाने की तिथि अर्थात दिनांक 2.9.93 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 वार्षिक ब्याज के साथ स्वीकार की जाती है।
17.
ऐसी स्थिति में प्रश्नगत बीमित वाहन से घटित इस दुर्घटना के फलस्वरूप उपगत प्रतिकर मय ब्याज को अदा करने के लिए विपक्षी वाहन स्वामी एवं विमोक्ता बीमा कम्पनी संयुक्ततः तथा पृथकतः उत्तरदायी पाये जाते हैं, परन्तु प्रतिकर की धनराशि को अदा करने का विपक्षी बीमा कम्पनी का ही प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा।
18.
प्रतिकर की उपरोक्त धनराशि मय ब्याज को अदा करने के लिए प्रतिपक्षी वाहन स्वामी एवं विमोक्ता बीमा कम्पनी संयुक्ततः तथा पृथकतः उत्तरदायी होंगे, परन्तु अदायगी का प्राथमिक उत्तरदायित्व विमोक्ता बीमा कम्पनी का होगा, जिसे वह याचिनी को भुगतान करने के उपरान्त नियमानुसार विपक्षी वाहन स्वामी से वसूल पाने के अधिकारी होंगे।
19.
प्रतिकर की उपरोक्त धनराशि मय ब्याज को अदा करने के लिए प्रतिपक्षी वाहन स्वामी एवं विमोक्ता बीमा कम्पनी संयुक्ततः तथा पृथकतः उत्तरदायी होंगे, परन्तु अदायगी का प्राथमिक उत्तरदायित्व विमोक्ता बीमा कम्पनी का होगा, जिसे वह याची को भुगतान करने के उपरान्त नियमानुसार विपक्षी वाहन स्वामी से वसूल पाने के अधिकारी होंगे।
20.
ऐसी स्थिति में प्रश्नगत बीमित वाहन से घटित इस दुर्घटना के फलस्वरूप उपगत प्रतिकर मय ब्याज को अदा करने करने के लिए विपक्षी वाहन स्वामी एवं विमोक्ता बीमा कम्पनी संयुक्ततः तथा पृथकतः उत्तरदायी पाये जाते हैं, परन्तु प्रतिकर की धनराशि को अदा करने का विपक्षी बीमा कम्पनी का ही प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा।