एक मुश्त वृद्धि की गैर अदायगी: यदि आप एक मुश्त वृद्धि के हकदार हैं तो इससे सम्बन्धित आवेदन अपने पेंशन संवितरण प्राधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
12.
पेंशन भुगतान प्रप्ति से सम्बन्धित समस्यायें: यदि आपको पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कोई समस्या है तो आप अपने पेंशन संवितरण प्राधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश तथा लेखा संख्या के साथ लिखे।
13.
परिवार / पारिवारिक पेंशन के ब्यौरे का पृष्ठांकन: यदि आपके मामले में पारिवारिक पेंशन की संयुक्त अधिसूचना नहीं की गयी है तो अपने पेंशन संवितरण प्राधिकारी के उचित फार्म पर पारिवारिक पेंशन के पृष्ठांकन हेतु आवेदन करें।
14.
गुम पेंशन भुगतान आदेश / पेंशन भुगतान आदेश की द्वितीय प्रति हेतु निवेदन: यदि पेंशन भुगतान आदेश गुम हो गया है/ प्राप्त नहीं हुआ है तो अपने पेंशन संवितरण प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र पर खोया प्रमाण-पत्र रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन)
15.
पेंशनर द्वारा आहरित न की गयी पेंशन: यदि आप 12 माह तक अपनी पेंशन आहरित नहीं करते हैं तो पुनर्नियुक्त में न हो तथा सिद्ध दोषी होने के प्रमाण-पत्र विलम्ब के कारण का उल्लेख करते हुए अपने पेंशन संवितरण प्राधिकारी से सम्पर्क करें।
16.
यदि आपकी समस्या पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा हल नहीं की गयी है तो आप रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद के वर्गाधिकारी लेखा परीक्षा/ लोक शिकायत अधिकारी/ रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) कार्यालय इलाहाबाद को भेजे अथवा शिकायत दर्ज करें करना के अन्तर्गत वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।