धारा 80 ए बी कटौतियों से संबद्ध है, जिनको सकल कुल आय के संदर्भ में प्रस् तुत किए जाने की जरूरत है।
12.
इस प्रकार प्राप्त कुल आय ‘वर्तमान और अग्रेषित क्षतियां ' को एक सकल कुल आय ज्ञात करने के लिए अगले आकलन वर्षों में तय करने के लिए समायोजित किया जाए।
13.
धारा 80 ए के अनुसार किसी निर्धारिती की कुल आय की परिकलना करते हुए, धारा 80 सी से 80 यू में निर्दिष्ट कटौतियां उसकी सकल कुल आय से की जाएगी।
14.
इस प्रकार प्राप् त कुल आय ‘ वर्तमान और अग्रेषित क्षतियां ' को एक सकल कुल आय ज्ञात करने के लिए अगले आकलन वर्षों में तय करने के लिए समायोजित किया जाए।
15.
धारा 80 ए के अनुसार किसी निर्धारिती की कुल आय की परिकलना करते हुए, धारा 80 सी से 80 यू में निर्दिष् ट कटौतियां उसकी सकल कुल आय से की जाएगी।
16.
फर्म द्वारा अपने भागीदारों को अदा की गई ब् याज, वेतन इत् यादि की अनुमत राशियों / अग्रेनीत हानियों के लिए समायोजक करें इस प्रकार प्राप् त कुल आय '' सकल कुल आय '' है।