| 11. | यदि कोई बीमित / पालिसीधारक, बीमा कम्पनी को सूचित किए बिना ही पालिसी किसी को समनुदेशित कर दे तो?
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| 12. | अगर इस तरह की पॉलिसियां किसी भारतीय नागरिक को समनुदेशित हों तो पूर्ण समनुदेशित व्यक्ति भी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकता है।
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| 13. | अगर इस तरह की पॉलिसियां किसी भारतीय नागरिक को समनुदेशित हों तो पूर्ण समनुदेशित व्यक्ति भी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकता है।
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| 14. | अगर इस तरह की पॉलिसियां किसी भारतीय नागरिक को समनुदेशित हों तो पूर्ण समनुदेशित व्यक्ति भी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकता है।
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| 15. | अगर इस तरह की पॉलिसियां किसी भारतीय नागरिक को समनुदेशित हों तो पूर्ण समनुदेशित व्यक्ति भी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकता है।
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| 16. | क्या अवयस्क के जीवन पर जारी जीवन बीमा पालिसी भी समनुदेशित की जा सकती है? हाँ, की जा सकती हैं।
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| 17. | समनुदेशित को भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी पर तब ही आती है जब समनुदेशन बीमा कम्पनी के अभिलेखों में पंजीकृत किया गया हो।
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| 18. | सहायक (गौण) कम्पनियों और उसी ग्रुप की कम्पनियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 में समनुदेशित किया गया है ।
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| 19. | आवश्यकता होने पर पॉलिसीधारक, विधिवत सूचना देकर अपनी इस पॉलिसी को, किसी संस्था के पक्ष में समनुदेशित (असाइन) भी कर सकेगा।
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| 20. | यह सुनिश्चित करें कि जिस दस्तावेज की आपको तलाश है, वह पहले ही एलआइसी को या अन्य किसी वित्तीय संस्थान को समनुदेशित नहीं किया गया है।
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