जागरण संवाददाता, संबलपुर: सात वर्षीय मासूम समारी मुंडा के हत्यारे थिडु मुंडा को, हाईकोर्ट ने जीवनदान ने दिया है। अब उसे फांसी नहीं दी जाएगी। फांसी के बदले उसे 25 वर्ष तक उम्रकैद की सजा काटनी पड़ेगी। गौरतलब है कि बीते 17 जनवरी 2013 के दिन, संबलपुर अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार पंडा ने समारी मुंडा अपहरण, दुष्कर्म और हत्या मामले में थिडु मुंडा को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनायी थी। अदालत के इस फैसले के खिलाफ दोषी थिडु के वकील ने हाईकोर्ट में सजा कम करने की अपील की