डॉ. भारतेन्दु प्रकाश ने “जल बिच मीन प्यासी' पुस्तिका में जल सम्भरण के आधार पर जनपद सतना को भी विशेषकर मझगवां विकास खण्ड को बुन्देलखण्ड का महत्वपूर्ण अंश माना है जो भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों से ही नहीं जल प्रवाह व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
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डॉ. भारतेन्दु प्रकाश ने ” जल बिच मीन प्यासी ' पुस्तिका में जल सम्भरण के आधार पर जनपद सतना को भी विशेषकर मझगवां विकास खण्ड को बुन्देलखण्ड का महत्वपूर्ण अंश माना है जो भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों से ही नहीं जल प्रवाह व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
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आंचलिक महायोजना जल सम्भरण की अवधारणा के आधार पर बनाई जाएगी, इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नदियों और सहायक नदियों के किनारों पर किसी प्रकारण की संरचणाओं का निर्माण करके नदी और उसकी सहायक नदियों की प्राकृतिक सीमाओं में परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा।
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सिवाय ऐसी स्थिति के जब जल के सम्भरण के लिए माप (measurement) के अनुसार शुल्क(charge) लिया जाय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे भू-गृहादि में नहीं रहता, जिसके संबंध में जलकर दिया जाता हो, उस भू-गृहादि से जहाँ जल सम्भरित किया जाता है, जल ले जाने की अनुमति नहीं देगा।
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कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे भू-गृहादि में नहीं रहता, जिसके सम्बन्ध में जल-कर दिया जाता हो, किसी ऐसे भू-गृहादि से, जिसे निगम द्वारा निजी काम के लिए जल सम्भरित किया गया हो, तब तक जल नहीं ले जाएगा जब तक कि वह यदि जल सम्भरण का शुल्क माप के अनुसार दिया जाता हो, एतदर्थ उस व्यक्ति की अनुमति न ले ले, जिसे उक्त प्रकार से जल सम्भरित किया गया हो।
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(घ) यदि उक्त ऋण या म ॉ ग कच्चा सामान, औद्योगिक उपकरणों, संयत्र और मशीनों कर्मशालाओं, गोदामों अथवा कारोबार के भू-गृहादिक सम्भरण के सम्बन्ध में या उनके क्रय के निमित्त ऋण के सम्बन्ध में देय हो, तो कच्चा माल या अन्य वस्तुओं पर जिनका इस प्रकार सम्भरण या उस सदस्य द्वारा क्रय किया हो और कच्चे माल के सम्भरण के सम्बन्ध में या उसके क्रय के लिए ऋण या मांग की दशा में, उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर;
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(घ) यदि उक्त ऋण या म ॉ ग कच्चा सामान, औद्योगिक उपकरणों, संयत्र और मशीनों कर्मशालाओं, गोदामों अथवा कारोबार के भू-गृहादिक सम्भरण के सम्बन्ध में या उनके क्रय के निमित्त ऋण के सम्बन्ध में देय हो, तो कच्चा माल या अन्य वस्तुओं पर जिनका इस प्रकार सम्भरण या उस सदस्य द्वारा क्रय किया हो और कच्चे माल के सम्भरण के सम्बन्ध में या उसके क्रय के लिए ऋण या मांग की दशा में, उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर;
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(घ) यदि उक्त ऋण या म ॉ ग कच्चा सामान, औद्योगिक उपकरणों, संयत्र और मशीनों कर्मशालाओं, गोदामों अथवा कारोबार के भू-गृहादिक सम्भरण के सम्बन्ध में या उनके क्रय के निमित्त ऋण के सम्बन्ध में देय हो, तो कच्चा माल या अन्य वस्तुओं पर जिनका इस प्रकार सम्भरण या उस सदस्य द्वारा क्रय किया हो और कच्चे माल के सम्भरण के सम्बन्ध में या उसके क्रय के लिए ऋण या मांग की दशा में, उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर;
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नगर में सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनों के लिए अच्छे तथा पर्याप्त जल के सम्भरण की व्यवस्था करने के हेतु मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, नगर के भीतर या बाहर जलकलों का निर्माण, संधारण, मरम्मत, परिवर्तन, विकास और विस्तार कर सकता है अथवा ऐसे किसी जलकल को बन्द कर सकता है और उसके स्थान पर इसी प्रकार के अन्य कल स्थापित कर सकता है तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे सम्पूर्ण कार्य कर सकता है जो प्रासंगिक (incidental) अथवा आवाश्यक हों, जिसमें विशेष रूप से-
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यदि किन्हीं भवनों या भूमि पर जल-कर (water-tax) लगाया जाता है तो मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे भवनों या भूमि के स्वामियों या अध्यासियों के लिए जल-सम्भरण की व्यवस्था ऐसी उस रीति से, ऐसे समय में और इतनी मात्रा में करे, जो नियमों द्वारा विहित की जायः किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दुघटना(accident), असाधारण सूखा पड़ने के कारण अथवा अन्य किन्हीं अनिवार्य कारणों से निगम जल का सम्भरण नहीं कर पाता तो वह एतदर्थ किसी प्रकार की जब्ती (forfeiture), दंड या क्षति का उत्तरदायी नहीं होगी।