क्या उसी दिन, उसी समय व उसी स्थान पर आरोपी ने फरियादिया के आधित्य से इंडीयन गैस) एल. पी. जी. गैस सिलेण्डर कीमत लगभग 450/-रूपये उसकी सम्मति के बिना सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की?
12.
मुझे महत्त्व के तथ्य छोड़ देने पड़ेगे, क्योकि उनमे हिस्सा लेने वाले पात्रो मे से बहुतेरे अभी जीवित है और उनकी सम्मति के बिना उनके नामो का और उनसे संबंध रखनेवाले प्रसंगो का स्वतंत्रता-पूर्वक उपयोग करना अनुचित मालूम होता है ।
13.
इसके साथ ही आईपीसी की धारा 313 में स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करवाने वाले के बारे में कहा गया है कि इस प्रकार से गर्भपात करवाने वाले को आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है.
14.
क्या आरोपी ने दिनॉंक-25 / 08/07 को 19.45 बजे बृजवासी के सामने जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल में प्रार्थी मुकेश बाथरे के आधिपत्य की मोटर साईकिल क्रमॉंक-एम. पी.-15 जे-7387 को उसकी सम्मति के बिना स्वयं को सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक चुराया?
15.
सदस्य-मोटर दुर्घटना दावा, अधिकरण, भोपाल. म0प्र0अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसने दिनॉंक-09/07/08 को 12.00 बजे मकान नंबर-104, शांति नगर, बरखेड़ा, पठानी, भोपाल में प्रार्थी सुशीला पंवार के आधिपत्य की साईकिल को उसकी सम्मति के बिना स्वयं को सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक चुराया।
16.
जिस इकरार से रुपये पैसे का सम्बंध है उसको छोड़कर और कोई प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है जिसके विषय में यह कहा जा सके, कि परस्पर एक दूसरे की सम्मति के बिना, दो आदमियों में से जिसकी इच्छा हो वह उस प्रतिज्ञा से अपने को मुक्त न करे।
17.
(एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसने दिनॉंक-12/10/06 को 11.00 से 4.00 बजे के मध्य अदालत परिसर, थाना-एम. पी. नगर, भोपाल में फरियादी वासुदेव के आधिपत्य के स्कूटर को उसकी सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय हटाकर चोरी की।
18.
अभियुक्त सचिन के विरूद्ध यह आरोप है कि दिनांक 23-08-2008 को समय करीब 1-30 बजे दिन उसने अपनी दुकान स्थित मौहल्ला मैदानियान अन्तर्गत थाना ज्वालापुर जिला हरिद्वार में वादी शाहरूम अंसारी की नाबालिग पुत्री कु. सोनी उम्र 5 वर्ष, जो दुकान से घरेलू सामान लेने गयी थी, के साथ उसकी इच्छा व सम्मति के बिना जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास किया।
19.
(एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) (एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसने दिनॉंक-09/07/08 को 12.00 बजे मकान नंबर-104, शांति नगर, बरखेड़ा, पठानी, भोपाल में प्रार्थी सुशीला पंवार के आधिपत्य की साईकिल को उसकी सम्मति के बिना स्वयं को सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक चुराया।
20.
अतः उक्त विवेचना के आधार पर निष्कर्ष यह निकलता हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा हैं कि आरोपी द्वारा दिनॉंक-12 / 10/06 को 11.00 से 4.00 बजे के मध्य अदालत परिसर, थाना-एम. पी. नगर, भोपाल में फरियादी वासुदेव के आधिपत्य के स्कूटर को उसकी सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय हटाकर चोरी की।