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साक्ष्य की समाप्ति उदाहरण वाक्य

उदाहरण वाक्य
11.अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण रामकिशोर, सभालाल तथा सिंगड़हिन का वयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

12.अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण मोहम्मद कयूम तथा शादाब अहमद का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

13.अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण राजेश कुमार, झल्लर, सूर्यनाथ, मोहन मिश्रा का वयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

14.अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण शमशाद, मो0 शहजादे व मो0 यासीन का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

15.अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण दिनेश कुमार श्रीवास्तव व मुकेश कुमार श्रीवास्तव का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

16.अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण राकेश कुमार, दिनेश कुमार तथा आशीष कुमार का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

17.अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण अरूण कुमार पाण्डेय, शारदा प्रसाद पाण्डेय, गिरजाप्रसाद पाण्डेय का वयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

18.अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण उमाशंकर, अनूप कुमार, मुकेश कुमार तथा दिनेश कुमार का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

19.अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण केदारनाथ, सभाजीत उर्फ सभालाल, नन्नकू उर्फ कमलेश कुमार, पन्नालाल का वयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

20.अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दिनॉक 11-1-2010 को अंकित किये गये एवं पत्रावली सफाई साक्ष्य हेतु दिनॉक 29-1-2010 को नियत की गयी।

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