गवाह पी0डब्ल्यू0-2 नित्यानंद, गवाह पी0डब्ल्यू0-3 किशोर सिहं, गवाह पी0डब्ल्यू0-4 दलीप सिहं एवं गवाह पी0डब्ल्यू0-5 चन्दन सिहं को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य में पेश किया गया है।
12.
गवाह सुर्यप्रकाश बिस्सा को जो अभियुक्त का साला हैं, इस सम्बन्ध में साक्ष्य में पेश किया या हैं जिसने अभियुक्त के स्पष्टीकरण का अनुमोदन किया हैं।
13.
किरायेदारों को स्वंय अभियुक्त द्वारा साक्ष्य में पेश किया गया हैं जिन्होंने इस कथन की पुष्टि की हैं कि वो अभियुक्त के मकान में किरायेदार रहे हैं।
14.
याचीगण ने मृतक की मॉ आशा मैसी को पी0डब्लू01 के रूप में तथा मृतक के पिता रवीन्द्र मैसी को पी0डब्लू02 के रूप में साक्ष्य में पेश किया है।
15.
अभियोजन द्वारा पी0डब्लू01 के रूप में वादी मुकदमा अमित कुमार पाण्डे पी0डब्लू02 हेड का0 शैलेन्द्र सिंह, पी0डब्लू03 एफ0आई0आर0 लेखक राजेश कुमार, पी0डब्लू04 मोइनुउद्दीन को साक्ष्य में पेश किया गया।
16.
जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 के साक्षी रहीम और अपूर्व राय बताये गये हैं जिसमें से साक्षी अपूर्व राय अ. सा.-4 को अभियोजन द्वारा साक्ष्य में पेश किया गया हैं।
17.
बचाव वकील द्वारा समय पर वस्तु को विफलता के प्रमाण पत्र के लिए किसी भी आपत्ति की एक छूट का गठन करेगा, इस प्रकार, प्रमाणपत्र साक्ष्य में पेश किया जाएगा.
18.
सफाई में अभियुक्त द्वारा डी. डब्ल्यू. 1 लवजीराम तत्कालिन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर व डी. डब्ल्यू. 2 राधेश्याम रामावत तत्कालिन जिला शिक्षा अधिकारी को साक्ष्य में पेश किया गया हैं।
19.
पी. डब्ल्यू. 6 करणसिंह मुख्य आरक्षी, पी. डब्ल्यू. 10 परबतसिंह पुलिस उप अधीक्षक तथा पी. डब्ल्यू. 11 सिमरथाराम पुलिस निरीक्षक को प्रत्यक्ष गवाहों के रूप में साक्ष्य में पेश किया गया है।
20.
मगर विपक्षी द्वारा इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु न तो सर्वेयर को साक्ष्य में पेश किया गया, न आर0टी0ओ0 आफिस से किसी कर्मचारी या अधिकारी को साक्ष्य में पेश किया गया।