पी. डब्ल्यू-1 के बयान से यह तथ्य सुसंगत ढंग से साबित है कि अभियुक्तगण आबिद, गुड्डू व ननकू तीनों अपने अपने हाथ में लाठिया लेकर अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में चोटहिल दुल्लर पर एक साथ हमला किया।
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प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर दिनाक 17-12-95 को प्रातः आठ बजे स्थान ग्राम सेरांवा थाना नवाबगंज जनपद इलाहाबाद मे सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी शम्भूनाथ के घर में गृहअतिचार करने मार पीट करने गन्दी द्वारा गलत विवेचना करना बताया।
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इस तरीके से गवाह पी0ड0-1 ने सभी मुलजिमान द्वा रा एकराय होकर अपने सामान्य आशय के अनुशरण में वादी / रिपोर्टर मनोरथ लखचौरा के साथ मारपीट करने, उसे मादर चोध, बहन चोध गन्दी-2 गाली देने तथा उसकी सरकारी डाक फाड़ने के तथ्य का समर्थन किया है।
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अब मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि क्या घटना के दिनांक 22 / 5/05 को रात्रि 7ः30 बजे के बाद अभियुक्त कन्दर्भनाथ मिश्र एवं सोनम के मकान के पीछे स्थित कमरे में अभियुक्तगण ने हत्या करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक राजेश की हिंसा द्वारा हत्या की।
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स्पष्टीकरण यह है कि जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्ति द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी स्त्री से बलात्कार किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने इस उप धारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है।
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अतः स्पष्ट हैं कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मात्र धारा-324 भा. द. वि. का आरोप प्रमाणित हैं कि घटना दिनॉंक को आरोपी द्वारा प्रार्थी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय कायम किया गया और जिसके अग्रसरण में धारदार वस्तु उस्तरे से मारपीट कर उसे उपहति कारित की गई।
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प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर दिनांक 6-6-08 को समय लगभग 20. 25 बजे स्थान मानस हाल के पास गिरा मकान टाउन एरिया हण्डिया थाना हण्डिया जिला इलहाबाद में सामान्य आशय के अग्रसारण में लाठी डन्डो से लैश होकर विधि विरूद्ध जमाव करने तथा पुलिस पार्टी पर जान से मारने के उद्धेश्य से फायर करने का आरोप है।
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इस धारा में तीन स्पष्टीकरण दिये गए है, प्रथम स्पष्टीकरण के अंतर्गत बताया गया है कि जिन व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है।
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क्या आरोपीगण ने दिनॉंक-दिनॉंक-09 / 09/06 को 19.30 बजे सब्जी मार्केट स्थित नाश्ते की दुकान, अशोका गार्डन, भोपाल में फरियादी की उपहति का सामान्य आशय बनाया व उसके अग्रसरण में सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी के साथ मारपीट कर धक्का दे दिया जिससे उस पर तथा उसके बच्चे पर गरम तेल गिर गया और जलने से उन्हें स्थायी रूप से कुरूपित कर गंभीर उपहति कारित की?
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जहॉ किसी व्यक्ति के आशय का पता लगाना मुश्किल होता है, वहॉ व्यक्तियों के समूह के सामान्य आशय या उनके सामान्य उद्देश्य का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है, परन्तु इसका ऑकलन अभियुक्तों की मौके पर उपस्थिति, उनके द्वारा हथियारों का चयन तथा उनके प्रयोग करने की रीति, प्रहार के लिए शरीर के अंग का चुनाव और प्रहार की तीव्रता आदि को दृष्टिगत रखते हुए किया जा सकता है।