यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की संबंधित व्यक्ति के पेंशन सम्बन्धी हिसाब-किताब को समय रहते अन्तिम रूप दे दिया जाये, सम्पदा निदेशालय इस बात से सहमत होगया है कि वह सामान्य पूल के आवास मे रह रहे व्यक्ति की अघिवर्षता की तारीख से आठमाह पहले संबंधित विभाग को "अग्रिम बेबाकी प्रमाण पत्र" जारी कर देगा और उनका एकप्रति संबंधित व्यक्ति को भी भेजेगा जिसमें बाकी आठ महीनों की सेवा के सम्बन्धमें लाइसेंस शुल्क की मासिक वसूली की दर के अतिरिक्त उक्त अवधि तक देय लाइसेंसशुल्क की राशि की सूचना होगी.