यदि अन्यथा कोई सूचनाा प्राप्त न हो तो आपकी सावधि जमा रसीद के बिना प्रस्तुत किए ही वास्तविक जमा रसीद की अवधि के लिए उसका नवीकरण कर दिया जाएगा।
12.
सावधि जमा रसीद के खोने, चोरी होने, नष्ट होने, फट जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में पात्र व्यक्ति डुप्लिकेट रसीद के लिए आवेदन कर सकता है, आवेदन के साथ एक विवरणी लगाई जाए जिनके रहते रसीद खोई, चोरी नश्ट फट गई अथवा खराब हो गई है।