8-हिन्दू के विरूद्ध किसी अपराध का मुकदमा दर्ज होने पर अपराधी घोषित किए हुए हिन्दू को ही अपने को निर्दोष सिद्ध करना होगा अपराध लगाने वाले मुसलमान, इसाई को अपराध सिद्ध करने का दायित्व इस कानून में नहीं है जब तक हिन्दू अपने को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाता तबतक इस कानून में वह अपराधी ही माना जायेगा और जेल में ही बंद रहेगा।
12.
(3) जहाँ कोई व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति की इच्छा पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में हो और उस के साथ कंट्रेक्ट करे और उन का यह संव्यवहार देखने से ही या न्यायालय में प्रस्तुत की गई साक्ष्य से लोक विरुद्ध प्रतीत होता हो वहाँ इस बात को सिद्ध करने का दायित्व कि वह कंट्रेक्ट 'अनुचित प्रभाव' से उत्प्रेरित नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो अन्य व्यक्ति की इच्छा पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में था।