जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकरगढ़ में सिलिका बालू के अवैध खनन मामले में जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे इस बारे में गठित पांच अधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाएं। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने रानी शंकरगढ़ राजेंद्री कुमारी के पंट्टे की जमीन से जब्त सिलिका बालू रिलीज किए जाने का मामला भी जिलाधिकारी पर छोड़ दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि जब्त अवैध बालू के मामले में गाजियाबाद की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नोएडा व गाजियाबाद