अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में महेश चन्द्र को पी0डब्लू01, मोहन राम को पी0डब्लू02, सुरेश राम को पी0डब्लू03, सुन्दर राम भा0दं0सं0 में अभियुक्त पनी राम को सुपुर्दगी आदेश के माध्यम से सत्र परीक्षण हेतु इस केस को सत्र न्यायालय में सुपुर्द किया रिपोर्ट लिखकर पनी राम व उसके लड़के विरेन्द्र के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की कोपी0डब्लू04 एवं जगदीश राम को पी0डब्लू05 के रूप में पेश किया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य समाप्त की गयी।