राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में निर्देष है कि जो शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक अवधि के लिये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियम-27 पेंषन नियम-1976 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिये सेवा में व्यवधान माना जाये।
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एक कर्मचारी को अनाधिकृत अनुपस्थिति पर कारण बताओ नोटिस जारी कलेक्टर महेशचंद चौधरी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर तहसील कार्यालय अमरवाडा के सहायक ग्रेड-3 देवकुमार श्रीवास्तव को कारण बताओं नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर यह जवाब प्रस्तुत करने के निर्देष दिये है कि क्यों न उनकी अनाधिकृत उपस्थिति की अवधि को सेवा में व्यवधान माना जाये और क्यों न उन्हें दीर्घ शास्ति से दण्डित किया जाये।