(vii) न्यास निकाय (Trust Corpus) के विस्तार हेतु न्यासीगण को न्यासकर्त्री / व्यक्ति / व्यक्तियों से दान, स्वैच्छिक सहयोग, उपहार, चल / अचल सम्पत्तियों के वसीयत, मासिक अथवा वार्षिक चन्दा आमन्त्रित करने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।
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फिर भी, लोग पूछते हैं मानो कोई खुफिया वजह होनी ही चाहिये और जवाब देती हूं तो विश्वास नहीं करते कि कोई खास वजह नहीं सिवा इसके कि संजीव जी के हंस में आने के बाद वहां मेरे लिए कोई खास काम बाकी नहीं था और आप समझ सकते हैं कि स्वैच्छिक सहयोग काम के लिये शौक का मामला है, नाम का नहीं।