गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपराध अनुसंधान विभाग में तैनात पुलिस उप महानिरीक्षक डा केके सिंह (1996 बैच) को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम 8 (2) के तहत जांच आयुक्त नियुक्त किया गया है.
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अधिसूचना में कहा गया है कि मामले की गंभीरता और इसमें भ्रष्टाचार एवं कर्तव्य निर्वहन में संभावित असफलता को देखते हुए तथा इसके जांच के घेरे में होने के कारण सरकार ने पूरे मामले पर विचार करने के बाद सेंथिल कुमार को अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन एवं अपील नियमावली 1969 के नियम 3 3 के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.