प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, क्योंकि उक्त दस्तावेज अपीलान्ट के द्वारा अवर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और अपीलीय स्टेज पर कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य अलावा आदेष-41 नियम 27 सी. पी. सी. के प्राविधानों के ग्राह्य नहीं है।
22.
एक) अपने मौजूदा चिकित्सा बीमा प्रश्न में चिकित्सा देखभाल की अनुमानित लागत को कवर नहीं करता है कि सबूत है, या ख) का संकेत एक चिकित्सा प्रदाता से पत्र आप प्रश्न में चिकित्सा देखभाल के लिए आवश्यक बीमा कवरेज नहीं है अतिरिक्त साक्ष्य-कर आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के अपने आवेदन प्रतियों में शामिल करें, पिछले दो (2) कैलेंडर साल के लिए आप और / या अपने तत्काल परिवार के लिए संघीय टैक्स रिटर्न.
23.
जैसा कि धारा-116 (1) दं0प्र0सं0 में उल्लिखित किया गया है कि "जब धारा-111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय में उपस्थित हो, धारा-112 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया हो अथवा जब कोई व्यक्ति धारा-113 के अधीन जारी किए गए समन या वारण्ट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्टेट के समक्ष हाजिर हो या लाया जाय तब मजिस्टेट उस इत्तिला की सच्चाई के बारे में जॉच करने के लिए कार्यवाही करेगा, जिसके आधार पर वह कार्यवाही की गई और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।