तमिलनाडु सरकार ने बीमाकृत व्यक्तियों की रोजगार चोट के करण अर्जन क्षमता में होने वाली क्षति का निर्धारण करने के लिए 10 चिकित्सा बोर्डों की स्थापना की हे ।
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(एफ) के लिए समर्थन पति का भुगतान करने के लिए, खाते में लेने का समर्थन पति अर्जन क्षमता की क्षमता, और अनर्जित आय अर्जित संपत्ति, ऋण, और जीने का मानक;
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चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित अर्जन क्षमता की हानि की सीमा पर निर्भर यह हितलाभ मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
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यह सेवा निवृत्ति को बाद निजी व् यक्ति अर्जन क्षमता कम होने पर बुढ़ापे में सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के आनंद के लिए बचतों की सुविधा, प्रदान करता है।
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किस्तें, मासिक / तिमाही / अर्धवार्षिक हो सकती हैं, समान किस्तों पर या उधारकर्ता उपक्रम के आय अर्जन क्षमता या यदि नकद उपचय की क्षमता है तो बुलेट पुनर्भुगतान।
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(क) एक बीमाकृत व्यक्ति, जो रोजगार चोट (व्यावसायिक रोग सहित) के परिणामस्वरूप और अर्जन क्षमता की हानि के परिणामस्वरूप स्थायी अशिष्ट अपंगता से पीड़ित है, को स्थायी अपंगता हितलाभ देय होगा ।
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पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पति को सक्षम करने के लिए उपयुक्त रोजगार और है कि पति या पत्नी के भविष्य अर्जन क्षमता को खोजने के लिए आवश्यक 3.
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पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पति को सक्षम करने के लिए उपयुक्त रोजगार और है कि पति या पत्नी के भविष्य अर्जन क्षमता को खोजने के लिए आवश्यक समय
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आप के साथ ही है कि आप में मुफ्त डेमो खातों के साथ अभ्यास के माध्यम से कर रहे हैं जोखिम कम कैसे आप अपने अर्जन क्षमता को अधिकतम होगा सीखना चाहिए.
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स्थायी अपंगता हितलाभ: चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित अर्जन क्षमता की हानि की सीमा पर निर्भर यह हितलाभ मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।