पूरी की गई अर्हक सेवा की प्रयेक छमाही अवधि के लिए आधी परिलब्धि जो परिलब्धियों का 33 गुना या 3. 5 लाख जो भी कम हो, होगी ।
22.
5 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने वाले कोई भी अधिकारी उसकी सेवा समाप्ति के उपरांत सेवा निवृति / अशक्तता ग्रेच्यूटी या किसी प्रकार की पेंशन पाप्त करने का हकदार होगा ।
23.
अशक्तता उपदान ः-सेवा यदि 10 वर्ष से कम है तथा आई. ड़ी. अस्वीकृत कर दी गई तो अर्हक सेवा के पूर्ण किए गए प्रयेक छमाही अवधि अर्धमासिक वेतन के बराबर अशक्तता उपदान का भुगतान किया जायेगा।
24.
33 वर्ष की गणनीय अर्हक सेवा के लिए जो राशि निश्चित की गई है वह सेवानिवृति पेंशन है (जैसा कि संबंधित रैंके को लाभ(वेटेज)देने के पश्चात) लाभ(वेटेज)निश्चित की गई राशि अधिकतम 15,000/ प्रतिमाह हो सकती है ।
25.
अर्हक सेवा के पूर्ण किए गए प्रयेक 6 माह के लिए गणनीय परिलब्धियों का आधा गणनीय परिलब्धियों का न्यूनतम 12 गुना तथा अधिकतम 33 गुना के साथ निर्धारित सीमा 3. 5 लाख से ज्यादा नही होनी चाहिए ।
26.
८ ऐसे अस्थायी / स्थायीवत् सरकारी कर्मचारी जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होतेहै अथवा अशक्त हो जाते हैं, उन्हें २० साल के बजाय, १० साल की अर्हक सेवा पूराकरने के बाद पेंशन तथा सेवानिवृत्ति उपदान का पात्र बना दिया गया है.
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८ ऐसे अस्थायी / स्थायीवत् सरकारी कर्मचारी जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होतेहै अथवा अशक्त हो जाते हैं, उन्हें २० साल के बजाय, १० साल की अर्हक सेवा पूराकरने के बाद पेंशन तथा सेवानिवृत्ति उपदान का पात्र बना दिया गया है.
28.
सेवा पेंशन से अभिप्राय वह पेंशन है जो अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओ आर) को सशस्त्र सेना में उनके द्वारा पूरी की गई अर्हक सेवा की शर्तो को पूर्ण करने पर स्वीकृत की जाती है ।
29.
९. ३ पेंशन नियमों का उदार बनाया जाना: जून, १९८३ तक, पेंशन के लिये अर्हक सेवाकालनिर्धारण करते समय वर्ष के किसी हिस्से को, जो छः माह या उससे अघिक अवधि का हो, एकअर्द्ध वर्ष माना जाता था और उसे अर्हक सेवा माना जाता था.
30.
अपनी अर्हक सेवा के 6 माह की अवधि के बराबर गणनीय परिलब्धियों के 1 / 4 भाग के बराबर सेवानिवृति ग्रेच्यूटी जो उसके गणनीय परिलब्धियों का अधिकतम 16.5 (साढे सोलह) होगी प्राप्त करने का हकदार होगा बशर्ते यह राशि 3.5 लाख से अधिक नही होगी ।