| 21. | कर्मचारी के लिए अवकाश नकदीकरण लाभ आय कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन कर योग्य है •
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| 22. | भारत विकास परिषद् को दान की गई राशि आय कर अधिनियम की धारा 80 जी में कर मुक्त है।
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| 23. | रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को प्राप्त लाभ, न्यूनतम दस महीनों के अवकाश के अधीन, आय कर अधिनियम की धारा 10(10
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| 24. | खाते में जमा किए जा रहे अभिदान, आय कर अधिनियम की धारा88 के अधीन कटौती हेतु पात्र हैं ।
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| 25. | ये सारे निवेश आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1 लाख रुपये की सीमा में आते हैं।
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| 26. | रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को प्राप्त लाभ, अधिकतम दस महीनों के अवकाश के अधीन, आय कर अधिनियम की धारा 10(10
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| 27. | आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत बचत और निवेश सीमा भी बढ़ाकर मैं तीन लाख रुपये करना चाहूंगा।
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| 28. | नियोक्ता द्वारा अवकाश नकदीकरण लाभ के समतुल्य नकद का किसी भी समय किया गया भुगतान आय कर अधिनियम की धारा 43
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| 29. | किराए पर दिए गए मकानों के लिए, अदा किए जाने वाला सम्पूर्ण व्याज आय कर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती योग्य है.
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| 30. | आय कर अधिनियम के अनुसार उनकी वार्षिक आय 1, 50,000/-रूपये थी और कुल मिलाकर याचीगण द्वारा 7,80,000/-रूपये की प्रतिकर धनराशि मांगी गयी है।
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