इस प्रकार विद्युत के कारोबार से हुई आय में से आवश्यक व्यय, कमीशन, स्थापना व्यय आदि के समायोजन के बाद उपलब्ध विशुध्द आय का 60 प्रतिशत हिस्सा होल्डिंग कम्पनी में अंशपूंजी के रूप में निवेश किया जाएगा।
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विपक्षी को संख्या-33 / 09 शिव आदेश दिया जाता है कि विपक्षी मूल वाद सिह नेगी बनाम श्रीमती सीमा के कार्यवाहियों के आवश्यक व्यय के लिये आवेदिका को रूपये छः हजार एक मुश्त तथा उक्त मूल वाद की कार्यवाहियों के दौरान आवेदिका के भरण पोषण के लिये रूपये 1600/-प्रतिमाह, प्रत्येक मास की 10 तारीख तक अदा करे।
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विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी मूल वाद संख्या-11 / 09 श्रीमती अनीता बनाम सचिन उर्फ गुलाब सिह के कार्यवाहियों के आवश्यक व्यय के लिये आवेदिका को रूपये पॉच हजार एक मुश्त तथा उक्त मूल वाद की कार्यवाहियों के दौरान आवेदिका के भरण पोषण के लिये वर्तमान आवेदन प्रस्तुत होने के दिनॉक से आवेदिका को रूपये बारह सौ प्रतिमाह, प्रत्येक मास की 10 तारीख तक अदा करे।