मृतक का 1 / 3 व्यक्तिगत खर्चा काटने के उपरान्त आश्रितता 1,60,000/-एक ने अपनी मृत्यु पर अपनी पत्नी, एक पुत्री एवं दो पुत्रों को छोड़ा है।
22.
इस 15, 89,196/-रूपये में प्रथम वर्श की वार्शिक आय 1,72,423/-रूपये जोड़कर कुल आश्रितता धनराशि 17,61,619/-(सत्रह लाख इकसठ हजार छः सौ उन्नीस) रूपये आती है।
23.
मृतक का 1 / 3 खर्चा काटने के उपरान्त आश्रितता 12,000/-बारह हजार रूपये वार्शिक आती है और 15 का गुणांक लगाकर आश्रितता 12,000ग15त्र1,80,000 एक लाख अस्सी हजार रूपये वार्शिक आती है।
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मृतक का 1 / 3 खर्चा काटने के उपरान्त आश्रितता 12,000/-बारह हजार रूपये वार्शिक आती है और 15 का गुणांक लगाकर आश्रितता 12,000ग15त्र1,80,000 एक लाख अस्सी हजार रूपये वार्शिक आती है।
25.
इस प्रकार आश्रितता धनराषि 1, 72,423/-रूपये प्रथम एक वर्श के लिये एवं शेश 12 वर्श के लिये आश्रितता धनराशि 1,32,433ग12 = 15,89,196/-(पन्द्रह लाख नवासी हजार एक सौ छियानवे) रूपये आती है।
26.
इस प्रकार आश्रितता धनराषि 1, 72,423/-रूपये प्रथम एक वर्श के लिये एवं शेश 12 वर्श के लिये आश्रितता धनराशि 1,32,433ग12 = 15,89,196/-(पन्द्रह लाख नवासी हजार एक सौ छियानवे) रूपये आती है।
27.
जहां तक आश्रितता का प्रष्न है, पी. डब्लयू-1 श्रीमती राजेश्वरी मृतक की पत्नी है एवं याची संख्या-2 श्रीमती मनी देवी मृतक की माता है एवं कु. रजनी मृतक की नाबालिग पुत्री है।
28.
जहां तक आश्रितता का प्रष्न है, याची संख्या-1 श्रीमती निर्मला देवी मृतक की पत्नी है एवं याची संख्या-2 रवि कुमार व याची संख्या-3 धीरज कुमार मृतक के बालिग पुत्र हैं तथा याची संख्या-4 कु. रेणु कुमारी मृतक की बालिग पुत्री है।
29.
अन्यथा पुरुषों का दंभ ' आश्रितता ' को ' सम्पति ' की तरह से ट्रीट करता ही रहेगा! पड़ोसियों का इन्वाल्वमेंट एक कारगर पहल है और यह मिथ टूटना ही चाहिए कि ' ये तो उसके घर की बात है '!
30.
अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की ओरियन्टल इंश्योरैंस कम्पनी वाले मामले की उपरोक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मेरे विचार से मृतक का व्यक्तिगत खर्चा 1 / 3 भाग काटना उचित होगा और मृतक का 1/3 व्यक्तिगत खर्चा काटने के उपरान्त आश्रितता 24,000/-आती है।