जमा राशि तथा उपचित ब्याज के साथ पुनर्निवेश जमा तथा मीयादी जमाओं के प्रति, 90% तक ऋण उपलब्ध हैं ।
22.
चुकौती अवकाश व ऋण-स्थगन अवधि के दौरान साधारण ब्याज लगेगा तथा चुकौती अवकाश के दौरान उपचित ब्याज ईएमआई में जोड़ा जाएगा.
23.
होने पर: योजना के नियमानुसार उपचित (एक्र्यूड) अवकाश नकदीकरण लाभ + राइडर आश्वासित राशि, यदि कोई हो तो, दुर्घटना के कारण
24.
जमा राशि तथा उपचित ब्याज के साथ विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाओं के प्रति, 85% तक ऋण रुपये खाताओं में उपलब्ध हैं ।
25.
जमा राशि तथा उपचित ब्याज के साथ पुनर्निवेश जमा तथा मीयादी जमाओं के प्रति, 90 % तक ऋण उपलब्ध हैं ।
26.
जमा राशि तथा उपचित ब्याज के साथ विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाओं के प्रति, 85 % तक ऋण रुपये खाताओं में उपलब्ध हैं ।
27.
संशोधित 2005) के अनुसार, नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है कि बही खातों में सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध अवकाश नकदीकरण लाभ के संबंध में उपचित (एक्र्यूड) देयताओं के लिए वे प्रावधान रखें.
28.
दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर: दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में, योजना के नियमानुसार उपचित (एक्र्यूड) अवकाश नकदीकरण लाभ + मास्टर पॉलिसी धारक द्वारा चयनित मूल बीमाकृत राशि + राइडर आश्वासित राशि, यदि कोई हो तो.
29.
बैंक पर यह सांविधिक दायित्व है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारित सभी मीयादी जमाओं पर उपचित / देय कुल ब्याज राशि आयकर अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट राशि से अधिक होता है तो वह स्रोत पर कर की कटौती करे.
30.
' मजदूरी की सामान्य दर' का अर्थ है मूल मजदूरी जमा ऐसे भत्ते जिनमें खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की कामगारों को रियायती बिक्री के माध्यम से उपचित लाभ के बराबर नकद, जिसका वह कामगार इस समय हकदार है परंतु समयोपरि