इस आधार पर कारखाना अधिनियम १९४८ की धारा ९२ के तहत एसएल मात्रे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रम न्यायालय के यहां अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
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भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 बनाकर पूरे देश में 1 अप्रैल 1949 से लागू किया जिसका पालन सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए अनिवार्य है।
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राज्य में कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत वर्ष 2005 में पंजीकृत उद्योगों की संख्या 8. 2 हजार थी जिनमें कुल 3.97 लाख का औसत दैनिक रोजगार नियोजन हो रहा था।
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डी जी एफ ए एस एल आई की स्थापना कारखाना अधिनियम के प्रशासन के संबंध में केंद्र और राज्य निरीक्षण सेवाओं के समन्वयन के उद्देश्य से की गई थी।
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15 जून 2012 को अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम का उल्लंघन तथा 15 जून 2012 को न्यूनतम वेतन का उल्लंघन एवं 31 जनवरी 2013 को फिर कारखाना अधिनियम का उल्लंघन पाया गया।
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कारखाना प्रबंधक कन्हैया लाल व पीयूष अग्रवाल को कारखाना अधिनियम की धारा 7 ए नियम 52 व धारा 40 का दोषी पाया गया है, जिसमें उनके विरूद्ध विधिक कार्रवाई होगी।
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कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम आदि केन् द्रीय श्रम कानूनों जैसे मुख्य प्रावधान प्रदान किए गए हैं।
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कारखाना अधिनियम, 1948 (धारा 49), खान अधिनियम, (धारा 58), के अनुसार सभी कारखानों एवं खानों में जहां 500 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं।
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डी जी एफ ए एस एल आई की स् थापना कारखाना अधिनियम के प्रशासन के संबंध में केंद्र और राज् य निरीक्षण सेवाओं के समन् वयन के उद्देश् य से की गई थी।
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औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने गुजरात कारखाना अधिनियम १९४८ के अंतर्गत बीइआयएल के विरूद्ध खतरनाक अपशिष्ट भंडारण के लिए दो शेडस की अनुमति के विरूद्ध सात शेडस बनाने का प्रकरण दर्ज किया है ।