विश्वविद्यालय के स्नातक (ग्रेजुएट) अपनी डिग्री के साथ एक फ़ॉर्म भर कर और कुछ शुल्क अदा कर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और फिर इन्हीं में से विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये 15 सदस्यों का और कोर्ट के 15 चुने गये सदस्यों में से कार्य परिषद् (ई.स ी.) के चार सदस्यों का तीन साल के लिये चुनाव होता है।