इस मामले में किशोर अपराधी परविन्दर सिंह उर्फ पलविन्दर सिंह के पिता मलकीत सिंह, व मलकीत सिंह के भाई रविन्द्र सिंह सैनी व पलविन्दर सिंह का भाई तेजेन्द्र सिंह भी अभियुक्तगण हैं।
22.
सरकार की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि दिल्ली गैंगरेप जैसी एक-दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के आधार पर कानून में संशोधन कर किशोर अपराधी की उम्र सीमा घटाना...
23.
इस कानून के तहत, किसी भी किशोर अपराधी को दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है तथा उसे ये सज़ा किसी कारागार में न बिताकर सुधार गृह में बितानी होती है ।
24.
किशोर अपराधी के संबंध में की जाने वाली जांच कार्यवाही की सूचना किसी अखबार, पत्रिका या किसी दृश्य मीडिया में प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा उसका नाम, पता, विद्यालय आदि का विवरण प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
25.
लेकिन अभी ये मुकदमा अपनी नियति तक पहुंचा भी नहीं है कि पुन: पूरे देश को शर्मसार करने वाले मुंबई सामूहिक बलात्कार कांड में शामिल आरोपियों में से एक आरोपी के भी किशोर अपराधी होने की खबर है ।
26.
ऐसे अपराधों में स्वतंत्र रूप से उसे दोषी ठहराया जाना सही नहीं होगा इसीलिए सुधरने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए उस तथाकथित किशोर अपराधी को सामान्य कारागार में ना भेजकर बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है.
27.
इस मामले में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के दो मामलों में किशोर अपराधी की मॉ अभियुक्ता थी और इस मामले में बाल अपराधी की माता श्रीमती खुर्शीदा द्वारा नाबालिग किशोर को उसकी सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था।
28.
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने गंभीर अपराधों में संलिप्त किशोरों का ट्रायल सामान्य अपराधियों के साथ चलाए जाने और किशोर अपराधी की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए यह दलील दी थी।
29.
यही नहीं, 2011 में किशोरों ने 33887 अपराध किये जिसमें से 4443 अपराध करने वाले किशोरों ने उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की थी और 27577 किशोर अपराधी अपने परिवारों के साथ रह रहे थे जबकि सिर्फ 1924 किशोर ही बेघर थे।
30.
प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल की अध्यक्षता वाले किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 395 (डकैती), 342 (गैर-कानूनी कब्जे में रखना) और 412 (किसी डकैती में मिली संपत्ति को बेइमानी से हासिल करना) के तहत दोषी ठहराया था।