स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा बाजपुर, जिसके द्वारा लोन टिक्का सिंह को दिया गया था, द्वारा एक प्रमाण पत्र दिनांक 7-4-2010 को जारी किया गया, जिसमें उसके द्वारा यह कहा कि मैसर्स ताज टैªक्टर्स बाजपुर द्वा रा लोन की धनराशि जमा कर दी गयी है और बैंक एकाउन्ट बंद कर दिया गया है और बैंक को उपरोक्त टैªक्टर को मैसर्स ताज टैªक्टर्स बाजपुर के प्रतिनिधि सखावत हुसैन को रिलीज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं।
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निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 24-10-2010 को टिक्का सिंह के नाम से बैंक खाते में मुव0 4, 91,859/-रूपये व के0सी0सी0 के खाते में मुव0 2,23,441/-रूपये जमा करवाये तथा बैंक द्वा रा कुलवंत सिंह के विरूद्ध धोखाधडी व जालसाजी से टैªक्टर फाइनेंस करवाये जाने के संबंध में एफ0आई0आर0 संख्या-65/2010 थाना बाजपुर में दर्ज करायी गयी है और प्रश्नगत टैªक्टर को भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा बाजपुर द्वारा भी दिनांक 7-4-2010 को निगरानीकर्ता के हक में रिलीज किये जाने में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, लेकिन इस तथ्य को अवर न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है।