जिस आयोजन में मैं भागीदार बना हुआ था उसमें कृषि श्रमिक से लेकर आई. ए. एस. / आई. पी. एस. स्तर तक के अतिथि, आयोजन की शोभा बढ़ा रहे थे ।
22.
राज्य के कामकाजी आबादी को क्रमश: किसान (7.2 %), कृषि श्रमिक (16 %), घरेलू उद्योगों (3.5 %) और अन्य (73.2 %) श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
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पूरी जनसंख्या को पुरुष व महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति, 7 वर्ष से छोटे बच्चे, कामगार (सीमान्त व गैर-कामगार), कृषक, कृषि श्रमिक, घरेलू उद्योगों पर निर्भर लोगों में वर्गीकृत कर दिखाया गया है।
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उन्होंने आगामी 12 अप्रैल से शुरू हो रहे प्रदेश व्यापी ग्राम सुराज अभियान के दौरान खेतिहर मजदूरों को कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना के तहत दी जाने वाली राशि का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी बैठक में अधिकारियों को दिए।
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उप सहारा अफ़्रीका में कम-से-कम 75 प्रतिशत कृषि श्रमिक महिलाएँ हैं और खाद्य और घरेलू खपत के उत्पादन और बिक्री के लिए 60-80 प्रतिशत तक श्रम प्रदान करती हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें स्थानीय प्रशासन और निर्णय में अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने के लिए अवसर दिया जाए।
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7. 8 आवेदकों का पंजीकरण करने के लिए तीन अलग-अलग कार्डो का प्रयोग किया जाएगाः-ʺक ʺ ऐसे अकुशल आवेदकों,जिन्होंने मैट्रिक ⁄ हाईस्कूल से कम शिक्षा प्राप्त की हो और जिन्हें एक्स डिवीजन में रखा गया हो और कार्यालय में कार्य करने वाले अकुशल कर्मचारी और शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों को इनमें कृषि श्रमिक ʺ63.20ʺ
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यह लम् बी राजनीति है कृषि श्रमिक इससे अकर्मण् य होंगें जिससे कृषकों को कृषि कार्य में दिक् कतें आनी शुरू होगी, कम रकबे के किसान श्रम के साथ साथ अन् य समस् याओं से जूझने के रोज रोज के दिक् कतों के कारण अपनी भूमि बेंचने में ज् यादा सहजता अनुभव करेगा और औद्योगीकरण के राह प्रशस् त होंगें.
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7. 8 आवेदकों का पंजीकरण करने के लिए तीन अलग-अलग कार्डो का प्रयोग किया जाएगाः-ʺक ʺ ऐसे अकुशल आवेदकों, जिन् होंने मैट्रिक ⁄ हाईस् कूल से कम शिक्षा प्राप् त की हो और जिन् हें एक् स डिवीजन में रखा गया हो और कार्यालय में कार्य करने वाले अकुशल कर्मचारी और शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों को इनमें कृषि श्रमिक ʺ 63.20 ʺ
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(एम) “गैर-कृषि श्रमिक” से अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जो एक कृषि श्रमिक नहीं है, किंतु वह प्रभावित जोन में, उस जोन के प्रभावित जोन घोषित किए जाने की तारीख से लेकर कम से कम तीन वर्ष से वहां रह रहा हो और प्रभावित जोन के भीतर जिसके पास कोई भूमि न हो, किंतु जो उस घोषणा से पहले वहां अपने जीवन-यापन के लिए मानवीय श्रम अथवा ग्रामीण दस्तकार के रूप में रह रहा हो, और जिसे प्रभावित जोन में अपने जीवन-यापन के लिए मानवीय श्रम अथवा ग्रामीण दस्तकार के रूप में काम से वंचित कर दिया गया हो;