इलाज के दौरान क्रय किये गये कैश मेमो, डॉक्टर द्वारा लिखे गये प्रिस्क्रिप्शन तथा रिपोर्ट प्र. पी 8 लगायत 13 है।
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प्रस्तावित संशोधन विधेयक में यह प्रावधान है कि उपभोक्ताओं को बिना मांगे कैश मेमो देने की जिम्मेदारी कारोबारियों और उद्योग की होगी।
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कई बार बिल मांगने पर वे कैश मेमो में बिल बनाकर दे देते हैं और ग्राहक उसे पक्का बिल समझ लेते हैं।
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लेकिन नेपाल के अनुसार खाद खरीदने वाले ग्राहकों को खाद विक्रेताओं के द्वारा कैश मेमो देकर रजिस्टर में नाम दर्ज करना चाहिए।
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लेकिन खाद विक्रेताओं नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए न तो कैश मेमो देते हैं और न ही रजिस्टर में सही नाम दर्ज करते हैं।
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खरीदे गए सामान की वाजिब कीमत और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को दुकानदार से बिल अथवा कैश मेमो जरूर लेना चाहिए।
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जिला भर में कई राशन डिपुओं में संचालकों द्वारा कैश मेमो की रिपोर्ट को सरकारी रजिस्टर में दर्ज करने पर आनाकानी की जा रही है।
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इस मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी पवित्रा पुंडीर ने उपभोक्ताओं से कहा है कि वह राशन के बाद अपना कैश मेमो डिपो संचालक से मांगें।
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इसका प्रमाण यह है कि इस बार लगभग दो लाख उपभोक्ताओं ने दुकानों से खरीदे गये सामानों के कैश मेमो के आधार पर योजना के लकी ड्रा में हिस्सा लिया।
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उपभोक्ता अजय शर्मा, राकेश वर्मा, रमेश चंद, मोहन लाल, उजागर सिंह, दिलीप तोमर आदि ने बताया कि कुछ डिपो मालिक राशन देने के बाद लोगों को कैश मेमो देने में हेकड़ी झाड़ रहे हैं।