जासं, नई दिल्ली: सरकार से सस्ते रेट पर जमीन लेकर उस पर नर्सरी स्कूल खोलने के बजाए प्ले स्कूल एवं कोचिंग सेंटर खोलने वाली चैरिटेबल सोसायटियों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार व डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 4 सितंबर को होगी। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता खगेश झा ने यह याचिका दायर की है