क. जिसमें दस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन कर रहे थे, और जिसके किसी भी भाग में विद्युत की सहायता से एक विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है अथवा सामान्यत: चलाई जाती है, किंतु खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) के संचालन के अध्यधीन इसमें खान अथवा एक रेलवे रनिंग शेड सम्मिलित नहीं है।
22.
जहां बीस या अधिक कामगार कार्य कर रहे हैं या पहले बारह माहों के किसी भी दिन कार्य कर रहे थे और उसके किसी भाग में विद्युत की सहायता के बगैर विनिर्माण की प्रक्रिया की जा रही है या साधारण रूप से ऐसी प्रक्रिया की जाती है परन्तु इसमें खान शामिल नहीं है यह खान अधिनियम, 1952 के संचालन के अंतर्गत आता है;
23.
भारत में व् यावसायिक स् वास् थ् य और सुरक्षा से संबंधित मुख् य विधान निम् नलिखित हैं:-फैक् टरी अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स् वास् थ् य और कल् याण) अधिनियम 1986, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी जी एम एस) और फैक् टरी परामर्श सेवा श्रम संस् थान महानिदेशालय (डी जी एफ ए एस एल आई) खानों, फैक् टरियों और पत्तनों में व् यावसायिक सुरक्षा के क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दो क्षेत्रीय संगठन हैं।