(अ) बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु के प्रमाण के रुप में मृत्यु प्रमाण पत्र जो बीमा चिकित्सा अधिकारी / बीमा चिकित्सा व्यवसायी या एक अस्पताल के अन्य ऐसे चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जिसने बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय देख-रेख की हो या मृत्यु के बाद शरीर का परीक्षण किया हो;
22.
किसी भी विज्ञापन में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे यह समझा जा सके कि वह किसी गम्भीर रोग, कष्ट, हालत, संकेत या रोग लक्षण के लिए किसी दवा या उत्पाद का प्रस्ताव है या उनके संबंध में परामर्श है क्योंकि इन पर किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सही तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए (खण्ड-2 भी देखें) ।