आम बजट 2012-13 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में धारा 80 सी के तहत कटौती एवं धारा 10 (10डी) के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स छूट की पात्रता शर्तों में बदलाव करते हुए जीवन बीमा प्रीमियम की राशि का न्यूनतम 10 गुना “वास्तविक बीमा पूँजी राशि” अनिवार्य कर दी है।
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आम बजट 2012-13 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में धारा 80 सी के तहत कटौती एवं धारा 10 (10 डी) के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स छूट की पात्रता शर्तों में बदलाव करते हुए जीवन बीमा प्रीमियम की राशि का न्यूनतम 10 गुना “ वास्तविक बीमा पूँजी राशि ” अनिवार्य कर दी है।
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उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत व्यक्तिगत एवं एचयूएफ करदाता कुल आय की गणना करने में एक लाख की कटौती के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, ट्यूशन फीस, एनएससी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग टाइम डिपॉजिट एवं हाउसिंग लोन रिपेमेंट आदि में निवेश / अंशदान कर सकते हैं एवं आयकर अधिनियम की धारा 10 (10 डी) के तहत जीवन बीमा पॉलिसी (पेंशन प्लान को छोड़कर) मैच्योरिटी की राशि पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।