(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह जनता को जानकारी देने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने के लिए और रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रसारण सेवाओं का आयोजन और संचालन करे ।
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अजय भाई, आप की एक और ऐसे ही विषय पर राय जानना चाहूंगा कि क्या सामान्यतः कोर्ट की कार्यवाही का सीधा दूरदर्शन पर प्रसारण करना चाहिए क्योंकि न्याय एक सामाजिक विषय है, जनता को पता होना चाहिये कि किस मामले में क्या प्रक्रिया चल रही है.... आपके विचारों का इंतजार रहेगा।