| 21. | दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, एस बी आई लाईफ आश्वासित राशि का दुगुना धन नामिती को देगा।
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| 22. | संयुक्त खाते के मामले में नामिती का अधिकार सभी खाताधारकों की मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है ।
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| 23. | खातेदार की मृत्यु होने से खातेदार की सहमति-पत्र में दिए गए नामिती व्यक्ति को दावा की राशि दी जाएगी।
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| 24. | दावेदार अथवा नामिती के न होने पर कर्मफल की सारी जमा राशि सरकार के खाते में चली जाती है।
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| 25. | यदि सह-आवेदक न हो तो पति-पत्नी की गारंटी / अविवाहित व्यक्तियों के मामले में भविष्य निधि के नामिती की गारंटी
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| 26. | दुर्घटना, यथा सड़क,रेल,हवाई,अग्नि भवन गिरना,विद्युत भूकम्प इत्यादि में खातेदार की मृत्यु की दशा में खातेदारों के नामिती को रु.
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| 27. | जमाकर्ता / ओं की मृत्यु होने पर नामिती कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में खाते में शेष राशि प्राप्त कर सकेगा.
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| 28. | • दावा फॉर्म-मृतक खाता धारकों के संबंध में उत्तरजीवी / नामिती खण्ड के बिना वाले खातो के तहत शाखा
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| 29. | नामिती कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन है, के लिए एक पांच साल, अक्षय शब्द की सेवा के लिए.
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| 30. | खातेदार की मृत् यु होने से खातेदार की सहमति-पत्र में दिए गए नामिती व् यक्ति को दावा की राशि दी जाएगी।
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