इस प्रकार, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का यह दायित्व है कि वह जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए ।
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वार्षिक रिपोर्ट निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो प्रतिवर्ष जारी किया जाता है ।
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निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित है ।
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इसके परिणामस्वरूप जमा बीमा अधिनियम, 1961 का नाम बदलकर “ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 ” कर दिया गया।
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निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम आवेदन शुल्क की प्राप्ति के बाद ही अधिनियम की आवश्यकतानुसार आवेदन पर विचार करेगा ।
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विवरणी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए ।
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भारिबैं, जमा लेखा विभाग, मुंबई के साथ रखे गए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम निधि खाते में जमा किया जा सकता है।
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निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को सूचना जानकारी सूचना देने के लिए भुगतान प्राप्त होने के बाद आपका जानकारी प्रदान की जाएगी ।
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निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, भारतीय रिज़र्व बैंक, भायखाला कार्यालय, 2री मंज़िल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008
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सभी बैंक जमा कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की बीमा योजना के अंतर्गत बीमा रक्षित हैं.