इसी क्रम में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियंता पीपी माथुर को भेजे पत्र में अब तक हुए निर्माण कार्य को तुड़वाकर फिर से गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य नियमानुसार करवाने, संबंधित फर्म से आर्थिक नुकसान की वसूली करने, उक्त दोनों कामों का सक्षम ठेकेदारों से फिर से निर्माण करवाने तथा ये दोनों काम करने वाले वर्तमान ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने का उल्लेख किया गया है।
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19. सरकार को होने वाले नुकसान की वसूली: भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की धारा 19 के तहत जब कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तब परीक्षण न्यायालय, सरकार को हुए नुकसान और दोषी द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित लाभ की गणना कर, इस तरह की कुल राशि को विभिन्न दोषियों के ऊपर आरोपित किया जाएगा और उनकी सम्पत्ति के ज़रिए वसूला जाएगा.