आबंटी, भूखंड के कुल प्रीमियम का 30 % (अस् पतालों के मामले में भूखंड के कुल प्रीमियम का 20 %) जमा करने के पश् चात् किसी भी समय पट्टा विलेख निष् पादित कर सकता है और भूखंड का स् वामित् व ग्रहण कर सकता है ।
22.
फर्द खाना तलाशी प्रदर्श पी. 19 डॉक्टर मेवाड़ा के भूखण्ड से सम्बन्धित पट्टा विलेख व नक्शा ब्ल्यू प्रिन्ट की फर्द प्रदर्श पी. 20, फर्द गिरफतारी अन्य अभियुक्तगण प्रदर्श पी. 30 से 32 बताई और पट्टा विलेख की छाया प्रति प्रदर्श पी. 14 व चार ब्ल्यू प्रिन्ट प्रदर्श पी. 15 बताये।
23.
फर्द खाना तलाशी प्रदर्श पी. 19 डॉक्टर मेवाड़ा के भूखण्ड से सम्बन्धित पट्टा विलेख व नक्शा ब्ल्यू प्रिन्ट की फर्द प्रदर्श पी. 20, फर्द गिरफतारी अन्य अभियुक्तगण प्रदर्श पी. 30 से 32 बताई और पट्टा विलेख की छाया प्रति प्रदर्श पी. 14 व चार ब्ल्यू प्रिन्ट प्रदर्श पी. 15 बताये।
24.
यदि आप नौकरी ज्वाइन करने के लिए अभी अभी थाणे पहुंचे हैं तो कंपनी के फोटो पहचान पत्र के साथ अपने निवास स्थल का उल्लेख करते हुए कंपनी का पत्र और बैंक की पासबुक / बिजली का बिल / टेलीफोन बिल अथवा अपने आवास के प्रमाण का उल्लेख करते हुए पट्टा विलेख संलग्न करना चाहिए ।
25.
यदि पट्टा विलेख शून्य दस्तावेज मान भी लिया जाए तो पक्षकारों के आचरण से भू-स्वामी और किरायेदार का सम्बन्ध स्थापित हुआ है और एक बार यह सम्बन्ध स्थापित होने के बाद किरायेदार अपनी हैसियत छोड़ते हुए अपने को प्रतिकूल कब्जे वाला व्यक्ति घोषित नहीं कर सकता है और वैसे भी दिनांक 23-3-89 को उक्त पट्टा निरस्त किया जा चुका है।
26.
यदि आबंटित भूखंड 45 मीटर अथवा इससे चौड़ी सड़कों पर नॉलेज पार्क के किसी फेज में स् थित है तो आबंटी / पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख के निष् पादन से पहले एकमुश् त रूप में कुल प्रीमियम के 5 % की दर से स् थिति प्रभारों का भुगतान करना होगा, बशर्ते आबंटन 15 एकड़ अर्थात् इससे कम भूमि का हो ।