6. 16 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की धारा 17 अथवा अन्य लागू अधिनियम के समान प्रावधानों के अंतर्गत यदि आपात स्थिति में भूमि अधिग्रहण किया जाता है, तो प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन स्कीम के चलते ट्रांजिट आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
22.
III ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि हो तथा जिसकी पूरी भूमि अर्जित की गई हो, तो उसको आजीविका की क्षतिपूर्ति के लिए 0 5 वर्षों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एकमुश्त धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जायेगी।
23.
IV ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जिसकी पूरी भूमि अर्जित नहीं की गयी है और भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप वे सीमान्त कृषक बन गये हैं, को 500 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जायेगी।
24.
6. 2 कोई परियोजना प्रभावित परिवार (परियोजना प्रभावित परिवारों), जो मकान का स्वामी हो और जिसका मकान अधिग्रहीत हो चुका हो, उसे अधिग्रीत मकान के क्षेत्रफल की वास्तविक हानि के बराबर मूल्य का मकान निशुल्क आबंटित किया जाएगा, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का क्षेत्रफल 150 वर्ग मी. तथा शहरी क्षेत्रों में 75 वर्ग मी. से अधिक नहीं होगा।
25.
7. 3.1 ऐसे मामले में जहां परियोजना एक राज्य अथवा राज्यों अथवा किसी संघ शासित क्षेत्र, जहां परियोजना प्रभावित परिवार रह रहे हों या रहते थे, या जिन्हें पुनः बसाए जाना प्रस्तावित है, को कवर सकती है, तो केंद्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) के रूप में संबंधित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, के परामर्श से रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए इस नीति को लागू करने के लिए रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेटर और आयुक्त की नियुक्ति करेगी।