यह जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि जिला के सभी पात्र मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2011 को 18 वर्ष या इससे अधिक है तथा उनका नाम विधानसभा की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है तो वह फार्म नंबर 6 भरकर फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाए।