मंडल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर अपेक्षित जाँच पड़ताल के बाद तीन किश्तों में प्रसूति हितलाभ, चार-चार सप्ताह के लिए तथा दो किश्त में प्रसूति चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान स्थानीय श्रम कार्यालय/मंडल के माध्यम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा हितग्राही को प्रेषित किया जायेगा।
22.
बीमाकृत महिला प्रसव / गर्भपात के लिए प्रसूति हितलाभ की पात्र है यदि उसके संबंध में अंशदानों का भुगतान कर दिया गया है या हितलाभ अवधि, जिसमें गर्भ हुआ हो, के संदर्भ में दो तुरन्त पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों के 70 दिनों से कम न होने की अवधि में देय हो।
23.
3. प्रसूति दौरान बीमारी या अन्य चिकित्सीय जटिलता के कारण अधिकतम एक माह अथवा जितना समय बीमारी से ठीक होने में लगे (दोनों में जो भी कम हो) की अवधि का प्रसूति हितलाभ भुगतान 12 सप्ताह के अतिरिक्त आधे वेतन के समतुल्य अधिकतम 1000#-रू. प्रतिमाह की दर से दिया जाएगा।