प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को प्रदत्त प्रतिभूति-संपत्ति का बंधक होगी और अन्य प्रतिभूति, जो प्राथमिक ऋणदाता संस्थान यथा समर्थक प्राप्त करे ।
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प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को प्रदत्त प्रतिभूति-संपत्ति का बंधक होगी और अन्य प्रतिभूति, जो प्राथमिक ऋणदाता संस्थान यथा समर्थक प्राप्त करे ।
23.
ऋण की राशि प्राथमिक ऋणदाता संस्थान द्वारा यथा निर्धारित आवासीय संपत्ति के बाज़ार मूल्य, उधारकर्ता की आयु और प्रचलित ब्याज दर पर निर्भर करेगी ।
24.
यदि प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को इस प्रकार बंधक रखी गई रिहायशी संपत्ति दान कर दी जाती है अथवा उधारकर्ता (गण) उसे त्याग देता है/देते हैं ।
25.
प्राथमिक ऋणदाता संस्थान रिवर्स मॉर्टगेज (विपरीत बंधक) ऋण की शर्तों को स्पष्ट रूप से और ठीक-ठीक प्रकट करेंगे और उनमें कोई संदिग्धता नहीं होगी ।
26.
रिवर्स बंधक ऋण प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों अर्थात् अनुसूचित बैंकों और राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों की ओर से दिया जाता है ।
27.
प्राथमिक ऋणदाता संस्थान वरिष्ठ नागरिकों, उनके परिवारों के साथ लेनदेन करने में उच्च स्तर का आचरण का पालन करेंगे और उनका विशेष ध्यान रखेंगे ।
28.
यदि प्राथमिक ऋणदाता के पास इस प्रकार से बंधक रखी गई रिहायशी संपत्ति दान में दे दी जाती है अथवा उधारकर्ता उसे छोड़ देता है ।
29.
प्राथमिक ऋणदाता संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता (ाटं) ने सभी करों, विद्युत प्रभारों/जल प्रभारों का भुगतान कर दिया है और सांविधिक भुगतान भी किए हैं ।
30.
भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति की रिपोर्ट में आवास वित्त क्षेत्र के विकास एवं विभिन्न प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों का निष्पादन दिया जाता है ।